मध्यप्रदेश में घर पहुंच नागरिक सेवा 26 जनवरी से


मुख्यमंत्री कमल नाथ इंदौर से करेंगे शुरुआत


इंदौर। मध्यप्रदेश में घर पहुंच नागरिक सेवा देने की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री कमल नाथ प्रयोग के बतौर इन्दौर शहर से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत इसकी शुरुआत 26 जनवरी से करने जा रहे हैं।मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम  के अंतर्गत नागरिकों  को चयनित सेवाओं के लिए कहीं जाना नही पड़ेगा। 
 कलेकटर  लोकेश कुमार जाटव ने बताया है कि आवेदक स्वंय ऑनलाइन  सिटीजन लॉगिन  के माध्यम से एवं लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन कर सकता है। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निर्धारित दस्तावेज लगाना अनिवार्य होगा। आवेदक की सहमति होने पर निर्धारित शुल्क पचास रुपए  लेकर द्वार पर रसीद दी जायेगी। आवेदन का निराकरण होने पर दस्तावेज आवेदक के पते पर मिल जायेंगे। श्री जाटव ने बताया है कि इसे वर्तमान में सिर्फ शहरी सीमा  में उपलब्ध कराया जाएगा। 
 राजस्व विभाग के अंतर्गत चालू खसरा की प्रतिलिपियो का प्रदाय- नवीन,बी-1 खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदय-नवीन और योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रदाय किये जाने वाले जैसे जन्म की अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एवं मृत्यु की अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन को शामिल किया गया है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में कोई नया पोर्टल या ऐप आवश्यक नहीं है। जो मौजूदा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी का रचनात्मक उपयोग किया गया है । इससे सरकार के उपर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार भी नहीं आयेगा।
 कलेक्टर श्री जाटव ने बताया है कि जिला प्रशासन के नवाचार के तहत यह योजना आरंभ हो रही है। मध्यप्रदेश के औद्यगिक एवं व्यापारिक राजधानी के रूप में विकसित हो रहे इंदौर शहर में आम जन की सुविधा को सरल और सहज बनाने की दृष्टि से "आपकी सरकार आपके द्वार" के तहत पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में इसे आरंभ किया जा रहा है। मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत नागरिको  को चयनित सेवाओं के लिये द्वार पर प्रदाय करने के उद्देश्य से यह योजना बनाई गई है।
इस तरह संपूर्ण प्रक्रिया संपादित होगी
 आवेदक स्वयं आनॅलाइन सिटीजन लोगिन के माध्यम से एवं लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन कर सकता है। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निर्धारित दस्तावेज लगाना अनिवार्य होगा। आवेदक की सहमति होने पर निर्धारित शुल्क 50/- प्राप्त किये जा कर आवेदक को द्वार प्रदायकी रसीद दी जायेगी। उक्त आवेदन का निराकरण उपरांत दस्तावेज आवेदक द्वारा दिये गये पते पर उपलब्ध करा दी जायेगी। यह योजना को वर्तमान में सिर्फ शहरी परिसिमन में उपलब्ध कराया जायेगा। पुरी प्रक्रिया कि मॉनिटरिंग हेतु लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा अलग से  एम आयी एस बनाया गया है।


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