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गिरफ्तारी के खिलाफ सिसोदिया की याचिका पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत



नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है । सिसोदिया का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका लगाई है। प्रारंभ में, मुख्य न्यायाधीश ने सिंघवी से कहा कि वह हाई कोर्ट जा सकते हैं । लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता ने तत्काल सुनवाई पर जोर दिया।चीफ जस्टिस ने तब कहा कि शीर्ष अदालत मंगलवार को ही मामले की सुनवाई करेगी । सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने सिसोदिया को पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने आप नेता को चार मार्च तक हिरासत में भेजने का अपना आदेश सुनाया । केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक पंकज गुप्ता ने दलील दी, जांच में सामने आया है कि सिसोदिया ने मौखिक रूप से सचिव को नीति में बदलाव लाने के लिए नया कैबिनेट नोट डालने का निर्देश दिया था। वह आबकारी नीति के लिए कैबिनेट द्वारा गठित मंत्रियों के समूह का नेतृत्व कर रहे थे ।

एयरपोर्ट जोन के मामले में 30 करोड़ रुपये की ईएमडी की वापसी :

आबकारी विभाग के अधिकारियों का विचार था कि यदि ईएमडी को जब्त नहीं किया जाता है, तो बोली लगाने वाले अवास्तविक वार्षिक रिजर्व लाइसेंस शुल्क उद्धृत कर सकते हैं, जिससे निविदा प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है और पटरी से उतर सकती है। इन अधिकारियों ने 30 दिनों के भीतर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से एनओसी प्राप्त करने में विफल रहने की स्थिति में ईएमडी की जब्ती/वापसी के संबंध में मंत्रियों के समूह से दिशा-निर्देश मांगे और फाइल को वित्त विभाग को भेज दिया। हालांकि, सिसोदिया ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया कि ईएमडी को एच1 बोलीदाता को वापस किया जाना चाहिए जो एएआई से एनओसी प्राप्त करने में विफल रहता है । तीसरा बिंदु है, शराब तस्करों को राहत के तौर पर कोविड पाबंदियों के बहाने जनवरी 2022 के लिए 144.36 करोड़ रुपये की लाइसेंस फीस की छूट। आबकारी नीति के तहत लाइसेंसधारियों ने कोविड प्रतिबंध अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क माफी के लिए दिल्ली सरकार से संपर्क किया था। जब उन्हें सरकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो लाइसेंसधारियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने लाइसेंसधारियों को नए सिरे से अभ्यावेदन दाखिल करने का निर्देश दिया और आबकारी विभाग को सात दिनों के भीतर इसका निपटान करने को कहा। प्रभारी मंत्री, सिसोदिया ने 1 फरवरी, 2022 को निर्देश दिया कि 28 दिसंबर 2021 से 27 जनवरी 2022 की अवधि के दौरान बंद दुकानों के लिए प्रत्येक लाइसेंसधारी को यथानुपात लाइसेंस शुल्क राहत प्रदान की जाए ।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बिना या उपराज्यपाल की राय लिए बिना 2022 में शुष्क दिनों की संख्या को भी एक कैलेंडर वर्ष में 21 से घटाकर केवल तीन दिन कर दिया गया था । आबकारी नीति के विस्तार के संबंध में प्रतिवेदन में यह भी रेखांकित किया गया है कि विभाग के अधिकारियों द्वारा लाइसेंस की अवधि बढ़ाने से पहले निविदा लाइसेंस शुल्क में कोई वृद्धि किए बिना ऐसी कोई कवायद नहीं की गई। इसलिए, निविदा लाइसेंस शुल्क में बिना किसी वृद्धि के इस तरह के विस्तार से प्रथम दृष्टया ऐसे लाइसेंसधारी को अनुचित लाभ होगा ।

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