शपथ लेते ही सुपर एक्टिव हुए मुख्यमंत्री, कार्यभार संभालते ही दिया बड़ा आदेश
भोपाल। मध्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को ही मंत्रालय स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में विधिवत पूजा अर्चना कर कार्यभार संभाला है। कार्यभार संभालते ही उन्होंने पहला बड़ा आदेश दे दिया है। इस आदेश के तहत राज्य में लाउडस्पीकर बैन किए गए हैं। इस आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का हवाला दिया गया है। शासन की ओर से जारी आदेश की प्रति भी सामने आई है। इसमें लिखा है कि, सामने आया है कि विभिन्न धर्म स्थलों में निर्धारित डेसिबल का उल्लंघन करते हुए लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा रहा है। शोर से मनुष्य के काम करने की क्षमता, आराम और नींद में व्यवधान पड़ता है। शोर वाले वातावरण से हाई बीपी, बेचैनी, मानसिक तनाव, अनिद्रा जैसे प्रभाव शरीर में पाए जाते हैं। इससे कान के आंतरिक भाग में भी समस्या हो जाती है। इसके आगे लिखा है कि लाउड स्पीकर और हॉर्न यहां तक के निजी आवासों में भी इस्तेमाल पर व्यापक दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संदर्भ में दिए गए निर्णय के अंतर्गत जारी किए गए हैं। नियमों के खिलाफ खुले संचालित मांस या अंडे की दुकानों पर सख्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेन्द्र शुक्ला के साथ ही मुख्य सचिव वीरा राणा, एसीएस हेल्थ मोहम्मद सुलेमान समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
मोहन सरकार ने कैबिनेट में लिए महत्वपूर्ण निर्णय
मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कैबिनेट की पहली बैठक की। जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे। जहां नई शिक्षा नीति के तहत सभी प्रकार के कोर्स की पढ़ाई हो सकेगी। स्टूडेंट्स की डिग्री और मार्कशीट के लिए डिजी लॉकर की व्यवस्था की जाएगी। दस्तावेज का एक सुरक्षित डाटा बनेगा। सभी कॉलेज-यूनिवर्सिटी इसे चेक कर सकेंगी। सभी 52 निजी और 16 सरकारी यूनिवर्सिटी में ये लागू होगा। आदतन अपराधियों पर होगी सख्ती। दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसे अपराधी जमानत पर बाहर आएंगे तो उनकी जमानत निरस्त की जाएगी। तेंदूपत्ता बोनस प्रति बोरा 3 हजार रुपए से 4 हजार रुपए करने का निर्णय लिया गया है।
नियमों के दायरे में ही बजेंगेे लाउड स्पीकर/डीजे
कैबिनेट बैठक में लाउड स्पीकर/डीजे के इस्तेमाल पर भी बात हुए। इसे लेकर गृह विभाग से एक आदेश जारी किया गया है। जिसके मुताबिक किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल या अन्य स्थानों पर तय मापदंड के अनुसार ही लाउड स्पीकर/डीजे का इस्तेमाल किया जा सकेगा। तय मानकों से ज्यादा तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजाए जा सकेंगे। शिकायत पर उडऩदस्ता जांच करेगा। जिला स्तर पर तीन सदस्यीय उडऩदस्ता गठित किया जाएगा। शिकायत की जांच तीन दिन में पूरी की जाएगी। ऐसे धार्मिक स्थलों की थाना स्तर सूची बनाई जाएगी, जहां तय मानकों से ज्यादा तेज आवाज में लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र और डीजे बजाए जाते हैं। इसकी रिपोर्ट 31 दिसंबर 2023 तक सबमिट होगी। इसके लिए जिला स्तर पर वीकली रिव्यू मीटिंग होगी। आदेश के मुताबिक ऐसे मामलों में धर्म गुरुओं से संवाद और समन्वय के आधार पर लाउड स्पीकर को हटाने की कोशिश की जाएगी।
पूजा-अर्चना कर संभाला सीएम पद का कार्यभार
बुधवार शाम को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया। इसके पहले उन्होंने मुख्यमंत्री कक्ष में विधिवत पूजा-अर्चना की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला भी मौजूद रहे। साथ ही मुख्य सचिव वीरा राणा भी मौजूद रहीं।
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