अब देर रात्रि तक खुल सकेंगी दुकानें, 8 बजे तक बंद करने की समय-सीमा समाप्त


100 से अधिक व्यक्तियों के कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी

भोपाल । प्रदेश में अब सभी दुकानें, बाजार, माल पूर्व अनुसार निर्धारित समय तक खोले जा सकेंगे । राज्य के गृह विभाग ने निर्देश जारी कर पूर्व में जारी आदेश को रद्द करते हुए रात्रि 8 बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति को निरस्त कर दिया गया है । यह आदेश 16 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में लागू हो गया है । आगामी आदेश तक प्रदेश में कहीं भी धार्मिक स्थलों पर, मेलों, जलसों का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। खुले आयोजन में मैदान के साइज के आधार पर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था के बाद ही 100 से अधिक व्यक्तियों के जनसमूह के कार्यक्रम की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जा सकेगी।

कंटेनमेंट जोन में नहीं होंगे किसी प्रकार के कार्यक्रम :

जारी आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। जिला कलेक्टर कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में स्थिति के हिसाब से पृथक आदेश जारी कर सकेंगे।

पूजन में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे :

धार्मिक स्थलों के संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि कलेक्टर उपलब्ध स्थानों पर सभी धार्मिक स्थल जहां पर हाल या बन्द कक्ष है उसके लिए अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकेंगे। इसके लिए श्रद्धालुओं को 2 गज की दूरी रखना अनिवार्य होगा । ऐसी जगहों पर किसी भी एक समय में 200 से अधिक व्यक्ति पूजन आदि के लिए एकत्रित नहीं हो सकेंगे । इस नियम का सभी धार्मिक स्थलों के संचालकों को पालन करना अनिवार्य होगा ।


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