"गंगाराम" की जान के दुश्मन बने "रायसेन कलेक्टर"

बदले की भावना से नोटिस थमा रहे राजस्व अफसर, हवा में शिवराज का सुशासन

भोपाल। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान राज्य की जनता को राहत देने अफसरों को जितना भी  सुशासन का पाठ पढ़ाए पर राजस्व विभाग के अफसरों ने न सुधरने की जैसे कसम सी खा रखी है। खासतौर से रायसेन जिले के अफसरों के कारनामे तो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। निरीह और गरीब किसानों को वेवजह परेशान करना तो इनके खून में शामिल हो गया है। रायसेन जिले के गौहरगंज तहसील के उमरावगंज थाना अंतर्गत ग्राम घाटखेड़ी निवासी गंगाराम मीणा इसी त्रासदी के शिकार हो कर रह गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव सहित राजस्व विभाग के अफसर उनकी जान के दुश्मन से बन गए हैं। 

               राज्य मानव अधिकार आयोग को दिए एक आवेदन में 75 वर्षीय किसान गंगाराम मीणा पिता रामकिशन मीना ने लेख किया है कि गौहरगंज के तत्कालीन तहसीलदार संतोष बिठोलिया, राजस्व निरीक्षक सुभा मरकाम, पटवारी उमेश शर्मा हल्का नंबर 36 एवं अनुविभागीय अधिकारी अनिल जैन, थाना प्रभारी उमरावगंज राजपाल जादौन जिला रायसेन द्वारा मेरी खड़ी धान की फसल करीब साढ़े 7 लाख की कटवा दी थी।  जिसकी मेरे द्वारा पूर्व में  मुख्यमंत्री एवं अन्य अधिकारियों को शिकायत की गई थी।  तहसीलदार गौहरगंज के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय जबलपुर में गंगाराम के पुत्र राजाराम मीणा के द्वारा एक डब्ल्यूपी 14641-2020 प्रस्तुत की थी जिसमें 15 अक्टूबर 2020 को याचिका का निराकरण करते हुए यथा स्थित का आदेश दिया गया था परंतु राजस्व के समस्त अधिकारियों ने मिलकर उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश का पालन नहीं किया और  खड़ी धान की फसल कटवा दी। राजस्व अफसरों की इस मनमानी पर गंगाराम के पुत्र राजाराम मीणा ने उच्च न्यायालय जबलपुर में एक याचिका कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा 16 दिसंबर 2020 को याचिका स्वीकार कर जिला कलेक्टर रायसेन, पुलिस अधीक्षक रायसेन, एसडीएम  गौहरगंज, थाना प्रभारी उमरावगंज एवं अन्य के विरुद्ध नोटिस जारी कर 1 फरवरी 2021 को उपस्थित होने के निर्देश किए हैं।  

याचिका वापस लेने बना रहे किसान पर दबाव : 

मानव अधिकार आयोग सहित, मुख्यमंत्री और राजस्व सम्भाग भोपाल के आयुक्त को दिए आवेदन पत्र में गंगाराम ने लेख किया है कि हाईकोर्ट जबलपुर में कंटेंट ऑफ कोर्ट की याचिका प्रस्तुत करने से नाराज रायसेन कलेक्टर के इशारे पर राजस्व  अधिकारी मुझे परेशान कर रहे हैं ताकि मेरे द्वारा दायर याचिका वापस ले ली जय। इतना ही नहीं बदले की भावना से मेरे खलिहान में बने मकान को तोड़ना चाहते हैं।  इस संबंध में तहसीलदार गौहरगंज के द्वारा जानबूझकर मुझे नोटिस जारी किए गए हैं,  जिससे यह साबित होता है कि किस तरह से राजस्व के अधिकारी मुझे परेशान कर रहे हैं।   वह कभी भी मुझे झूठे केस में फंसाने का षड्यंत्र रच सकते हैं । 

इन अफसरों पर दर्ज  हुआ मामला :

गंगाराम की याचिका पर राजस्व विभाग के जिन अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उसमें तत्कालीन तहसीलदार संतोष बिटोलिया, वर्तमान पदस्थापना बरेली रायसेन, शुभा मरकाम राजस्व निरीक्षक गौहरगंज, पटवारी उमेश शर्मा हल्का नंबर 36 गौहरगंज,  श्रीमती शोभा चौकसे मंडीदीप, शिवनारायण चौकसे मंडीदीप और बसंत चौकसे मंडीदीप के नाम शामिल है । इन सब के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर थाना उमरावगंज में 14 जनवरी 2021 को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120 बी, 166, 167, 195, 196, 197, 199, 200, 209, 217, 218, 219, 283, 415, 418, 427, 471 का मामला दर्ज किया गया है। यह एफआईआर मोहित परसाई न्यायिक दंडाधिकारी रायसेन के न्यायालय में गंगाराम द्वारा दायर एक आवेदन पर निराकरण करते हुए न्यायालय के आदेश पर दर्ज की गई है।

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