‘‘कुसुम योजना’’ कृषकों के आर्थिक विकास हेतु महत्तवपूर्ण योजना

 


भोपाल । प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना (कुसुम) के घटक अ के तहत् कृषकों के आर्थिक विकास के लिए सौर संयंत्र की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित विद्युत सब-स्टेशनों के समीप स्थित भूमि पर करने बाबत् इच्छुक कृषक अपनी सहमति www.cmsolarpump.mp.gov.in पोर्टल पर दे सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषकों को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी तथा आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना हैं। योजना के तहत् कृषक अपने खेत की अनउपजाऊ भूमि में सोलर संयंत्र की स्थापना स्वयं के द्वारा या किसी निवेशक के साथ संयुक्त रूप से कर सकेगा जिससे कृषक को एक नियमित आय हो सकेगी।  उत्पादित विद्युत का क्रय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर या उससे कम दरां पर किया जावेगा। योजना के तहत् 500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के संयंत्रों की स्थापना की जाना प्रस्तावित है। इस योजना से, विशेषकर कम भूमि वाले कृषकों की निर्भरता पूर्णरूप से कृषि पर नहीं रहेगी। उनको सोलर संयंत्र से एकमुश्त नियमित आय होती रहेगी। पूरे प्रदेश में अभी कुल 915 सब-स्टेशनों पर योजना का प्रथम चरण प्रारम्भ किया जा रहा है। जिस हेतु आर एफ पी जारी की जा चुकी है। आर एफ पी एवं जन सुनवाई का नोटिस निगम के पोर्टल www.mprenewable.nic.in व www.bharat-electronictender.com पर उपलब्ध है।

कृषकों को स्वावलम्बी बनाने के लिए भारत सरकार की पी.एम. कुसुम योजना (घटक ‘अ’) हेतु 300 मेगावाट का विशेष पैकेज निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के विकेन्द्रीकृत संयंत्र की स्थापना की जाना प्रस्तावित है तथा इसमे कृषक/कृषक के समूह/सहकारी संस्थान/पंचायत/फारमर प्रड्युसर आर्गनाईजेशन/वाटर यूजर एसोसिएशन अथवा डेवलपर के माध्यम से भी योजना अंतर्गत पात्रता होगी। चूँकि शासन द्वारा आवंटित लक्ष्य की प्राप्ति निर्धारित समय-सीमा मे की जानी है तथा प्रदेश का इच्छुक किसान जो इस योजना का लाभ लेना चाहता हो से उनकी आनलाईन सहमति दिनांक 20-02-2021 तक दर्ज की जा सकती है। जैसे ही चिन्हित सब-स्टेशनों के आस-पास के कृषकों की सहमति प्राप्त होती है। संयंत्र स्थापना हेतु अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। 

पी.एम. कुसुम योजना के अंतर्गत विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों से बिजली के विक्रय के लिये फीड-इन-टैरिफ के निर्धारण के लिये म.प्र. विद्युत नियामक आयोग में दायर याचिका पर आनलाईन जन सुनवाई का आयोजन पुर्व निर्धारित दिनांक 09-02-2021 के स्थान पर दिनांक 19-01-2021 को प्रातः 11 बजे किया गया है। ऊर्जा निगम ने इस बाबत् रूपये 3-18 प्रति युनिट की दर हेतु निवेदन किया है। इस बाबत् अधिक से अधिक लोग 19-01-2021 को जन सुनवाई में भागीदारी करें। समय-सीमा में अपने लिखित विचार, टीप आपत्तियाँ अथवा सुझाव प्रस्तुत करने वाले इच्छुक व्यक्ति अपना मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. आयोग को भेजकर उक्त उन जन सुनवाई हेतु आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध गाईड लाईन्स के अनुसार उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है।


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